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अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, हथियार प्रदर्शन मामले में अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, 25 मई को अगली सुनवाई

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मोकामा विधायक अनंत सिंह के खिलाफ हथियार प्रदर्शन और वायरल वीडियो मामले में गोपालगंज कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

गोपालगंज/आलम की खबर:बिहार की राजनीति में एक बार फिर मोकामा विधायक अनंत सिंह कानूनी और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। हथियार प्रदर्शन और एक वायरल वीडियो से जुड़े मामले में गोपालगंज की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है, जिसके बाद उनके भविष्य को लेकर स्थिति और स्पष्ट होगी।

यह पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के सेमरांव गांव में आयोजित एक उपनयन संस्कार समारोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां 2 और 3 मई को बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर मंच के आसपास हथियारों का प्रदर्शन, डांस कार्यक्रम और नोट उड़ाने जैसे दृश्य दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर तूल पकड़ गया।

वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने दर्ज की थी प्राथमिकी

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की। इस मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह के साथ-साथ भोजपुरी गायक और अभिनेता गुंजन सिंह समेत कुल नौ लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस का आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सार्वजनिक स्थान पर अनुशासनहीनता का माहौल बना।

पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद थे और मंच के आसपास का दृश्य नियंत्रण से बाहर हो गया था। इसी आधार पर जांच एजेंसियों ने मामले को गंभीर मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की।

अदालत में लंबी बहस, बचाव पक्ष ने उठाए सवाल

गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित और गोपालगंज सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने दलील दी कि वायरल वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया है और इसका उद्देश्य राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना है।

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि विधायक अनंत सिंह या अन्य आरोपियों का वीडियो में प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से कोई आपराधिक कृत्य साबित नहीं होता। इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा गया कि मामले को अनावश्यक रूप से बढ़ाया जा रहा है।

पुलिस का पक्ष, जांच जारी और हथियारों की जांच जरूरी

दूसरी ओर पुलिस ने अदालत को बताया कि मामले की जांच अभी जारी है और वीडियो में दिखाई दे रहे हथियारों की बैलिस्टिक जांच आवश्यक है। पुलिस का कहना है कि यह पता लगाना जरूरी है कि हथियार वैध थे या अवैध, और उनका उपयोग किस परिस्थिति में किया गया।

जांच एजेंसियों ने यह भी बताया कि विधायक अनंत सिंह को 15 मई तक हथियार और लाइसेंस के साथ जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर वे जांच प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हुए। इसी आधार पर पुलिस ने अदालत से सख्त रुख अपनाने की मांग की।

पहले भी कोर्ट ने नहीं दी थी राहत

इससे पहले भी इस मामले में अदालत से विधायक को राहत नहीं मिली थी। पिछले सप्ताह हुई सुनवाई में विशेष न्यायाधीश ने उनकी गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने से इंकार कर दिया था और केस डायरी तथा अन्य दस्तावेजों की मांग करते हुए अगली सुनवाई निर्धारित की थी।

अब लगातार तीसरी सुनवाई के बाद भी फैसला सुरक्षित रखे जाने से मामला और गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। राजनीतिक हलकों में भी इस पर लगातार चर्चा हो रही है।

राजनीतिक और कानूनी असर पर नजर

इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। मोकामा क्षेत्र में उनके समर्थकों के बीच भी स्थिति पर नजर बनी हुई है। अदालत के फैसले को लेकर सभी की निगाहें 25 मई पर टिकी हैं, क्योंकि उसी दिन यह तय होगा कि उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं।

यदि अदालत याचिका खारिज करती है तो उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं और पुलिस कार्रवाई की दिशा भी तेज हो सकती है। वहीं बचाव पक्ष को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिल सकती है।

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